Aadhaar, PAN या Passport खो गया? तो तुरंत करें यह काम, वरना गलत इस्तेमाल से बढ़ सकती है मुश्किल
Aadhaar, PAN या Passport खो जाने पर घबराकर तुरंत नया बनवाने की कोशिश करना काफी नहीं है। एक जरूरी रिपोर्ट दर्ज न कराने पर आपके डॉक्युमेंट का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जानिए खोए हुए डॉक्युमेंट को दोबारा पाने की पूरी ऑनलाइन प्रोसेस और सबसे पहले कौन-सा कदम उठाना जरूरी है।

In Short
- Aadhaar, PAN या Passport खोने पर सबसे पहले ऑनलाइन Lost Document Report दर्ज करें।
- Aadhaar और PAN का डुप्लीकेट या रीप्रिंट ऑनलाइन पोर्टल से मंगाया जा सकता है।
- Passport खोने पर रिपोर्ट दर्ज कर Passport Seva Portal पर Re-Issue के लिए अप्लाई करना होगा।
Aadhaar Card: आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट खो जाए तो सबसे पहले यही समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। ये डॉक्युमेंट रोजमर्रा के कई जरूरी कामों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनके गायब होने पर परेशानी बढ़ सकती है।
अच्छी बात यह है कि अब ज्यादातर काम ऑनलाइन किए जा सकते हैं और सही स्टेप फॉलो करके नया डॉक्युमेंट आसानी से हासिल किया जा सकता है। लेकिन दोबारा अप्लाई करने से पहले कौन-सा काम सबसे पहले करना जरूरी है?
सबसे पहले दर्ज करें लॉस्ट डॉक्युमेंट रिपोर्ट
कोई भी जरूरी डॉक्युमेंट खोने पर सबसे पहले लॉस्ट डॉक्युमेंट रिपोर्ट यानी LDR दर्ज करानी चाहिए। इसे ऑनलाइन पुलिस पोर्टल पर दर्ज किया जा सकता है। यह रिपोर्ट इस बात का रिकॉर्ड होती है कि आपका डॉक्युमेंट खो गया है।
नया या डुप्लीकेट डॉक्युमेंट बनवाते समय इसकी जरूरत पड़ सकती है। ऑनलाइन सुविधा की वजह से कई मामलों में पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब सवाल है कि अगर आधार कार्ड खो गया है, तो उसे दोबारा पाने के लिए क्या करना होगा?
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आधार कार्ड खो जाए तो क्या करें?
आधार कार्ड खोने पर UIDAI की वेबसाइट पर जाकर ‘रिट्रीव UID/EID’ ऑप्शन से अपना आधार नंबर दोबारा पता किया जा सकता है। इसके बाद आप ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं या आधार की कॉपी मंगाने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इस ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है।
आधार में कोई जानकारी बदलनी हो या डॉक्युमेंट जमा करना हो, तो MyAadhaar पोर्टल या नजदीकी आधार सेंटर की मदद ली जा सकती है। अब अगर पैन कार्ड खो गया है, तो उसकी नई कॉपी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे?
पैन कार्ड के लिए ऐसे करें अप्लाई
पैन कार्ड खो जाने पर उसकी नई कॉपी या रीप्रिंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए NSDL या UTIITSL पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको अपना पैन नंबर याद है, तो आगे का प्रोसेस और आसान हो जाता है।
जरूरी जानकारी भरने और फीस जमा करने के बाद पैन कार्ड की नई कॉपी के लिए रिक्वेस्ट पूरी की जा सकती है। लेकिन अगर पासपोर्ट खो जाए, तो उसे दोबारा बनवाने के लिए कौन-से स्टेप पूरे करने होंगे?
पासपोर्ट खोने पर पूरी करनी होगी यह प्रोसेस
पासपोर्ट खोने पर सबसे पहले लॉस्ट रिपोर्ट या FIR दर्ज करानी होती है। इसके बाद Passport Seva Portal पर जाकर ‘री-इश्यू ऑफ पासपोर्ट’ के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। फॉर्म भरने के बाद अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है।
तय तारीख पर पासपोर्ट सेवा केंद्र जाकर जरूरी डॉक्युमेंट जमा करने और जांच का प्रोसेस पूरा करना होता है। लेकिन खोए हुए डॉक्युमेंट की रिपोर्ट तुरंत दर्ज कराना इतना जरूरी क्यों है?
तुरंत रिपोर्ट करना क्यों है जरूरी?
डॉक्युमेंट खोने की रिपोर्ट जल्दी दर्ज कराने से उसके गलत इस्तेमाल का खतरा कम हो सकता है। इससे बैंकिंग, KYC और सरकारी काम के दौरान आने वाली परेशानी से भी बचा जा सकता है।
साथ ही, नया या डुप्लीकेट डॉक्युमेंट बनवाते समय आपके पास उसके खोने का ऑफिशियल रिकॉर्ड रहता है। सही स्टेप फॉलो करके जरूरी डॉक्युमेंट कुछ ही दिनों में दोबारा हासिल किए जा सकते हैं।