HUF का पैसा कहां करें निवेश? Mutual Funds से ऐसे बढ़ा सकते हैं Family Wealth

HUF के पास जमा पैसे को सिर्फ बैंक अकाउंट में रखने के बजाय निवेश भी किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड इसके लिए एक विकल्प हो सकता है। लेकिन HUF के नाम से निवेश कैसे होता है, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है और टैक्स में क्या फायदे मिल सकते हैं? जानिए पूरी जानकारी।

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In Short

  • HUF अपने वित्तीय लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है।
  • HUF को सेक्शन 80C, 80D और 80G के तहत टैक्स से जुड़े फायदे मिल सकते हैं।
  • म्यूचुअल फंड निवेश के लिए HUF का PAN, बैंक डिटेल और कर्ता से जुड़े दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं।

By Gungun Mishra:

भारत में परिवारों का साथ रहना और मिलकर फैसले लेना आम बात है। लेकिन क्या पूरे परिवार के पैसे को एक साथ निवेश किया जा सकता है? हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF के पास अगर बड़ी रकम बिना इस्तेमाल के पड़ी है, तो उसे निवेश के जरिए लंबे समय में परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। HUF म्यूचुअल फंड और टैक्स सेविंग फंड में भी निवेश कर सकता है।

क्या होता है HUF?

HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार एक ऐसी पारिवारिक इकाई है, जिसमें एक ही पूर्वज से सीधे जुड़े परिवार के सदस्य, उनकी पत्नियां और अविवाहित बेटियां शामिल होती हैं। आमतौर पर परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य HUF का नेतृत्व करता है, जिसे कर्ता कहा जाता है।

कर्ता की जिम्मेदारी परिवार से जुड़े कानूनी और वित्तीय मामलों को संभालने की होती है। HUF हिंदू कानून के तहत आता है, लेकिन जैन, सिख और बौद्ध परिवार भी कानूनी तौर पर HUF बना सकते हैं।

HUF की कमाई कहां से हो सकती है?

HUF के पास कमाई के कई स्रोत हो सकते हैं। इसमें पारिवारिक कारोबार से होने वाली आय, प्रॉपर्टी से मिलने वाला किराया, फिक्स्ड डिपॉजिट से ब्याज और सेविंग्स शामिल हो सकती हैं।

अगर परिवार के पास बड़ी रकम खाली पड़ी है, तो उसे निवेश करके लंबे समय में परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए पैसा तैयार किया जा सकता है। इसके साथ टैक्स से जुड़े फायदे भी मिल सकते हैं।

परिवार का पैसा कर्ता के नाम से जुड़े एक बैंक अकाउंट में रखा जाता है और लेनदेन उसकी मंजूरी से किया जाता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

HUF को मिल सकते हैं टैक्स से जुड़े फायदे

इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक HUF को एक अलग इकाई के तौर पर माना जाता है। जिस तरह किसी व्यक्तिगत टैक्सपेयर को कुछ टैक्स फायदे मिलते हैं, उसी तरह HUF भी इनका फायदा ले सकता है।

HUF इनकम टैक्स के सेक्शन 80C, 80D और 80G के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के लिए योग्य हो सकता है। इसी वजह से HUF टैक्स सेविंग फंड में निवेश करने पर भी विचार कर सकता है।

क्या HUF म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है?

हां, HUF आमतौर पर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। इसके लिए KYC Registration Agency यानी KRA के पास रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। KYC के लिए HUF का PAN, परिवार के सदस्यों की लिस्ट, HUF के नाम का बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट और कर्ता की फोटो, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और PAN जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। सभी दस्तावेजों को कर्ता द्वारा सेल्फ अटेस्ट करना होता है। जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।

इसके बाद HUF अपने वित्तीय लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम चुन सकता है। निवेश के दौरान नया फोलियो बनाकर व्यक्तिगत जानकारी, PAN, जन्मतिथि, होल्डिंग और टैक्स स्टेटस देना होता है। इसके बाद Direct या Regular प्लान चुनकर बैंक अकाउंट, अकाउंट टाइप और IFSC जैसी पेमेंट डिटेल भरकर निवेश की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

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