दिल्ली में GRAP-IV के नियम 3 दिन और लागू रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के लिए दिया बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता जताते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण के तहत लागू इमरजेंसी उपायों को 2 दिसंबर तक जारी रखने का निर्देश दिया। हालांकि, बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के नियमों में कुछ ढील दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता जताते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण के तहत लागू इमरजेंसी उपायों को 2 दिसंबर तक जारी रखने का निर्देश दिया। हालांकि, बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के नियमों में कुछ ढील दी गई है।
स्कूलों को मिला हाइब्रिड मोड में संचालन का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों से जुड़े प्रतिबंधों पर राहत देते हुए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को हाइब्रिड मोड में स्कूल संचालन की अनुमति देने पर विचार करने को कहा है। इससे छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई जारी रख सकेंगे।
अधिकारियों पर कोर्ट की नाराजगी
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि GRAP-IV के प्रावधानों को सही तरीके से लागू करने में अधिकारियों की विफलता उजागर हुई है। कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
CAQM को दिया नया सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को GRAP-IV से पीछे हटकर GRAP-III या GRAP-II के प्रावधानों की ओर बढ़ने के सुझावों पर काम करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, कोर्ट ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया, जिसमें किसानों को पराली जलाने की सलाह देने की बात कही गई थी। कोर्ट ने इसे "बहुत गंभीर मामला" करार दिया और जांच की मांग की।
ट्रकों पर प्रतिबंध और सख्ती के निर्देश
GRAP-IV के तहत, दिल्ली में गैर-आवश्यक सामान लाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है, जो ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लागू करने में असफल रहे हैं।
GRAP: वायु प्रदूषण रोकने का उपाय
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP), पहली बार 2017 में लागू किया गया था, जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर इमरजेंसी उपायों का प्रावधान करता है। फिलहाल GRAP-IV के तहत सख्त उपाय लागू हैं।
निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP-IV के प्रावधानों को लागू करने पर जोर दिया है, जबकि स्कूलों के संचालन में लचीलापन दिखाया है। अब देखना होगा कि इन निर्देशों से वायु गुणवत्ता में कितना सुधार होता है।