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HomeभारतPhotosबैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया इससे ज्‍यादा Cash तो Income Tax विभाग की रडार पर आ जाएंगे आप !

बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया इससे ज्‍यादा Cash तो Income Tax विभाग की रडार पर आ जाएंगे आप !

बैंक ग्राहकों के लिए उनका बैंक अकाउंट वो सुरक्षित ठिकाना है, जहां उनकी रकम सुरक्षित रहती है, साथ ही उस रकम पर उन्‍हें ब्‍याज का भी फायदा मिलता है। इसके अलावा आपको किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, बैंक FD या किसी अन्‍य स्‍कीम में निवेश करना हो या फिर यूपीआई ट्रांजैक्‍शन करना हो, कोई भी काम बैंक अकाउंट के बिना नहीं हो सकता। भारत में एक व्‍यक्ति एक साथ कई बैंक अकाउंट भी चला सकता है, इसको लेकर कोई नियम नहीं है। लेकिन क्‍या आपको पता है कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखा जा सकता है और एक व्‍यक्ति एक बार में कितना कैश जमा कर सकता है? क्‍या इसकी कोई लिमिट होती है?

कितनी रकम अकाउंट में रख सकते हैं आप
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कितनी रकम अकाउंट में रख सकते हैं आप 

नियम के मुताबिक आप अपने सेविंग्‍स अकाउंट में कितना भी पैसा रख सकते हैं। इसको लेकर कोई लिमिट नहीं बनाई गई है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में जमा रकम ज्‍यादा है और वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है, तो आपको उस कमाई का स्रोत बताना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक ब्रांच में जाकर नकद पैसा जमा करने और नकद पैसा निकालने की सीमा निर्धारित है। लेकिन चेक के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से आप 1 रुपए से लेकर हजार, लाख, करोड़  कितने भी रुपए सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं। 
 

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कितना कैश जमा कर सकते हैं

नियम कहता है कि अगर आप 50,000 रुपए या इससे ज्‍यादा नकद पैसा बैंक में जमा करते हैं तो आपको साथ में पैन नंबर भी देना होगा। वहीं एक दिन में आप एक लाख रुपए तक नकद जमा कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नियमित रूप से अपने खाते में नकदी जमा नहीं कराते हैं तो यह सीमा 2.50 लाख रुपए तक हो सकती है। एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम 10 लाख रुपए तक कैश अपने अकाउंट में जमा कर सकता है। ये लिमिट टैक्सपेयर्स के लिए एक या एक से अधिक खातों को लेकर समग्र रूप से होती है। 
 

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ये लिमिट की क्रॉस तो IT विभाग की रडार पर होंगे आप

अगर एक व्‍यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्‍यादा नकद बैंक अकाउंट में जमा करता है तो बैंक को इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होती है। ऐसे में व्‍यक्ति को इस इनकम का स्रोत बताना होता है। अगर वो व्‍यक्ति स्रोत के बारे में आयकर रिटर्न में संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाया तो वो आयकर विभाग की रडार पर आ सकता है और उसके खिलाफ जांच हो सकती है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। 
 

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IT विभाग कितना वसूल सकता है जुर्माना

अगर व्‍यक्ति 10 लाख से ज्‍यादा कैश बैंक में जमा करता है और उस आय के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाता है तो उस जमा राशि पर 60 फीसदी टैक्‍स, 25 फीसदी सरचार्ज, और 4 फीसदी सेस लग सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 लाख से ज्‍यादा का नकद ट्रांजैक्‍शन कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास इस इनकम का प्रमाण है, तो निश्चिंत होकर आप कैश जमा कर सकते हैं। हालांकि फायदे की नजर से देखा जाए तो इतना पैसा अपने सेविंग्‍स अकाउंट में रखने से बेहतर है कि आप उस रकम को एफडी में कन्‍वर्ट करवा दें या किसी अन्‍य जगह पर निवेश कर दें, जहां से आपको बेहतर रिटर्न मिल सके।

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