महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट की मंजूरी, संसद सत्र में पेश हो सकता है बिल
विधेयक में 33 फीसदी कोटा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।विधेयक में 33 फीसदी कोटा के भीतर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है।विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए।

संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में हुई कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। तमाम कयास सही निकले और बिल को मंजूरी मिल गई। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी या एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में 33 फीसदी कोटा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। विधेयक में 33 फीसदी कोटा के भीतर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है। विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए।
Also Read: पुराने संसद भवन को कैसे याद किया प्रधानमंत्री मोदी ने? पढ़िए
। आंकड़ों के मुताबिक, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 फीसदी से कम है, जबकि देश में महिलाओं की आबादी लगभग आधी है। पिछले 27 सालों से ये मामला झूल रहा था। इस बार सरकार ने महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट की मंजूरी देकर साफ कर दिया है कि अब बिल को संसद के सत्र में पेश किया जाएगा जहां इस पर बहस होगी। पिछली बार ये विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। मौजूदा लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां महिला सांसदों की संख्या 10% से भी कम है।