CBDT ने ITR-7 की आखिरी तारीख बढ़ाई
देश के सेलरीड क्लास सहित अधिकांश टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। आखिरी तक रिकॉर्ड तोड़ 6.77 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए जो पिछले साल की तुलना में 16 फीसदी अधिक था।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10B/10BB दाखिल करने की ड्यू डेट को 30 सितंबर 2023 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है। इसके अलावा AY 2023-24 के लिए फॉर्म ITR-7 में आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नबंवर तक बढ़ा दी गई है। फॉर्म 10B इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 12AB के तहत संचालित होने वाले चैरिटेबल इंस्टिट्यूशन और रिलीजियस ट्रस्ट से संबंधित है, जबकि फॉर्म 10BB को कानून की सेक्शन 10(23C) के तहत ऑपरेट शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा भरना आवश्यक है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार ITR-7 फॉर्म का उपयोग उन कंपनियों या व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें सेक्शन 139(4A) या सेक्शन 139(4B) या सेक्शन 139(4C) या सेक्शन 139(4D) के तहत रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है।
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देश के सेलरीड क्लास सहित अधिकांश टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। आखिरी तक रिकॉर्ड तोड़ 6.77 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए जो पिछले साल की तुलना में 16 फीसदी अधिक था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहली बार दाखिल करने वालों से 31 जुलाई तक 53.67 लाख आईटीआर प्राप्त हुए जो टैक्स बेस के विस्तार को दर्शाता है।