अमेरिका जाने वालों के लिए बड़ा अपडेट, 15 सितंबर से बदल जाएंगे ये दो इमिग्रेशन फॉर्म

अमेरिका में 15 सितंबर 2026 से दो अहम इमिग्रेशन फॉर्म बदलने जा रहे हैं। I-539 और I-765 के नए वर्जन लागू होने के साथ पुराने फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके लिए कोई ग्रेस पीरियड भी नहीं मिलेगा। यह बदलाव भारतीय छात्रों और H-1B वीजा धारकों के लिए भी अहम है।

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In Short

  • 15 सितंबर 2026 से बदल जाएंगे अमेरिका के दो अहम इमिग्रेशन फॉर्म
  • I-539 और I-765 के पुराने वर्जन पर नहीं मिलेगा कोई ग्रेस पीरियड
  • भारतीय F-1 छात्रों और H-1B वीजा धारकों के लिए भी अहम है बदलाव

By Gaurav Kumar:

US Immigration Forms: अमेरिका में पढ़ाई, नौकरी या अपना नॉनइमिग्रेंट स्टेटस बदलने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए 15 सितंबर 2026 से एक अहम बदलाव होने जा रहा है। इस तारीख से दो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी इमिग्रेशन फॉर्म के नए वर्जन लागू हो जाएंगे। खास बात यह है कि इसके लिए कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। यानी 15 सितंबर या उसके बाद पुराना फॉर्म जमा करने पर आवेदन सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

किन दो फॉर्म में होगा बदलाव?

यह बदलाव Form I-539 और Form I-765 में होगा। Form I-539 का इस्तेमाल नॉनइमिग्रेंट स्टेटस को बढ़ाने या बदलने के लिए किया जाता है। वहीं Form I-765 रोजगार की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाला फॉर्म है।

दोनों फॉर्म के नए वर्जन 15 सितंबर 2026 से लागू होंगे। I-539 के मौजूदा 28 अगस्त 2024 वाले वर्जन और I-765 के 21 अगस्त 2025 वाले वर्जन की जगह नए फॉर्म लेंगे।

भारतीयों के लिए क्यों अहम है बदलाव?

भारत अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भेजने वाला सबसे बड़ा देश है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र F-1 वीजा पर हैं और कई Optional Practical Training यानी OPT के जरिए काम करते हैं या अपना स्टेटस बदलते हैं। ऐसी स्थिति में I-539 या I-765 फॉर्म की जरूरत पड़ सकती है।

इसके अलावा नॉनइमिग्रेंट स्टेटस बदलने या बढ़ाने की जरूरत वाले भारतीय H-1B वीजा धारकों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा।

I-539 के लिए क्या है नियम?

I-539 का मौजूदा वर्जन 15 सितंबर से पहले जमा करने पर स्वीकार किया जाएगा। लेकिन यही पुराना वर्जन 15 सितंबर या उसके बाद जमा किया गया तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

15 सितंबर से केवल उसी तारीख वाला नया वर्जन स्वीकार होगा। हालांकि नए फॉर्म को 15 सितंबर से पहले जमा नहीं किया जा सकता।

I-765 में भी यही कटऑफ

I-765 के मौजूदा वर्जन के साथ भी यही नियम लागू होगा। इसे 15 सितंबर से पहले जमा किया जा सकता है। इसके बाद पुराना वर्जन स्वीकार नहीं किया जाएगा और केवल नया वर्जन ही मान्य होगा। नया फॉर्म भी 15 सितंबर से पहले जमा नहीं किया जा सकता।

पहले से देख सकते हैं नए फॉर्म

USCIS ने दोनों नए फॉर्म और उनके निर्देशों के प्रीव्यू पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं। आवेदक इन्हें देखकर बदलाव समझ सकते हैं, लेकिन नए फॉर्म 15 सितंबर से पहले जमा नहीं किए जा सकते।

जिन लोगों को इससे पहले आवेदन करना है, उन्हें मौजूदा वर्जन इस्तेमाल करना होगा। वहीं 15 सितंबर या उसके बाद आवेदन करने वालों को केवल नए वर्जन का इस्तेमाल करना होगा।

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