सोने-चांदी के आयात पर बदल सकता है टैक्स का नियम, 3% IGST लगाने की सिफारिश

सोना, चांदी और प्लेटिनम के आयात से जुड़े टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है। GST फिटमेंट कमेटी ने बैंकों और नॉमिनेटेड एजेंसियों को मिलने वाली IGST छूट खत्म करने की सिफारिश की है। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो कीमती धातुओं के आयात पर नया टैक्स नियम लागू होगा।

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In Short

  • सोना, चांदी और प्लेटिनम के आयात पर IGST छूट खत्म करने की सिफारिश।
  • छूट खत्म होने के बाद ऐसे आयात पर लग सकता है 3% IGST।
  • बैंक और नॉमिनेटेड एजेंसियां IGST पर ले सकेंगी इनपुट टैक्स क्रेडिट।

By Sonam:

सोना, चांदी और प्लेटिनम के आयात को लेकर टैक्स नियमों में बदलाव हो सकता है। GST फिटमेंट कमेटी ने बैंकों और नॉमिनेटेड एजेंसियों को इन कीमती धातुओं के आयात पर मिलने वाली IGST छूट को खत्म करने की सिफारिश की है। अगर यह छूट वापस ली जाती है तो ऐसे आयात पर 3% IGST लगेगा।

2017 में सोने पर मिली थी छूट

सोने के आयात पर IGST की यह छूट साल 2017 में शुरू की गई थी। GST काउंसिल की सिफारिश के बाद बैंकों और नॉमिनेटेड एजेंसियों के लिए कारोबार आसान बनाने के मकसद से यह कदम उठाया गया था। बाद में इस छूट का दायरा बढ़ाकर चांदी और प्लेटिनम के आयात को भी इसमें शामिल किया गया।

फिलहाल भारत में सोने का आयात एक प्रतिबंधित गतिविधि है और इसे केवल तय माध्यमों से ही किया जा सकता है। इसमें डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT की ओर से नोटिफाई किए गए बैंक और नॉमिनेटेड एजेंसियां शामिल हैं। इसके अलावा योग्य ज्वेलर्स IIBX के जरिए और पात्र India-UAE Tariff Rate Quota धारक भी IIBX के जरिए सोना आयात कर सकते हैं।

DGFT की नई लिस्ट के बाद सामने आया मामला

फिटमेंट कमेटी की यह सिफारिश GST छूट से जुड़े नोटिफिकेशन और DGFT की नई लिस्ट के बीच अंतर के बाद सामने आई है। सोना और चांदी आयात करने वाले योग्य बैंकों की पुरानी लिस्ट 31 मार्च 2026 तक वैध थी।

Image Credit : Business Today

इसके बाद DGFT ने 17 अप्रैल 2026 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया। इसमें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2029 तक के लिए योग्य बैंकों की नई लिस्ट जारी की गई। हालांकि GST से जुड़ा छूट वाला नोटिफिकेशन नई DGFT लिस्ट के हिसाब से अपडेट नहीं किया गया।

अप्रैल से बैंकों को नहीं मिल रही IGST छूट

फिटमेंट कमेटी के दस्तावेज के मुताबिक, इसी वजह से 1 अप्रैल 2026 से बैंकों को IGST की छूट उपलब्ध नहीं है। हालांकि List 15 में शामिल नॉमिनेटेड एजेंसियों के लिए छूट जारी है, क्योंकि इस लिस्ट को DGFT की ओर से समय-समय पर रिन्यू नहीं किया जाता।

अब कमेटी ने Lists 13, 14 और 15 के तहत आने वाले बैंकों और नॉमिनेटेड एजेंसियों के लिए सोना, चांदी और प्लेटिनम के आयात पर IGST छूट बंद करने की सिफारिश की है। छूट खत्म होने के बाद इन आयात पर 3% IGST लगेगा।

क्या पूरा 3% बढ़ जाएगा टैक्स का बोझ?

हालांकि इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि योग्य आयातकों पर अंतिम टैक्स लागत सीधे 3% बढ़ जाएगी। फिटमेंट कमेटी के मुताबिक, बैंक और नॉमिनेटेड एजेंसियां भुगतान किए गए IGST पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकेंगी और इस क्रेडिट का इस्तेमाल भी कर सकेंगी।

कमेटी ने एक्सपोर्ट से जुड़ी सप्लाई स्कीम के तहत नॉमिनेटेड एजेंसियों द्वारा सोना, चांदी और प्लेटिनम की सप्लाई से जुड़े मौजूदा GST नोटिफिकेशन में भी जरूरी बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही नॉमिनेटेड एजेंसियों की परिभाषा को DGFT के Handbook of Procedures के Appendix 4B से जोड़ने की सिफारिश की गई है।

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