PF ट्रस्ट्स के लिए बड़ी राहत! EPFO लाया वन-टाइम एमएनएसटी विंडो, कागजी कमियों को दूर करने का अच्छा मौका

EPFO ने ऐसे PF Trusts को बड़ी राहत दी है जिनके पास Income Tax recognition तो है लेकिन EPF कानून के तहत formal exemption order नहीं है। नई amnesty सुविधा के जरिए पात्र Trusts पुराने exemption status को regularise करा सकते हैं। इसके लिए 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन करना होगा।

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EPFO Amnesty Scheme
EPFO Amnesty Scheme

In Short

  • EPFO ने पात्र PF Trusts के लिए एक बार की amnesty सुविधा शुरू की
  • Income Tax recognition वाले Trusts पुराने exemption status को regularise करा सकेंगे
  • आवेदन की आखिरी तारीख 28 दिसंबर 2026 तय की गई है

By Gungun Mishra:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने कुछ प्रोविडेंट फंड ट्रस्टों के लिए एकमुश्त माफी योजना शुरू की है। इसका फायदा उन PF ट्रस्टों को मिल सकता है जिन्हें आयकर विभाग से मान्यता तो मिली हुई है, लेकिन EPF कानून के तहत उनके पास औपचारिक छूट आदेश नहीं है। इस योजना के जरिए ऐसे ट्रस्ट अपनी पुरानी छूट की स्थिति को नियमित करवा सकते हैं।

यह सुविधा कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 का हिस्सा है, जिसे 29 जून 2026 को अधिसूचित किया गया था। पात्र PF ट्रस्टों के पास इस सुविधा के लिए आवेदन करने का समय 28 दिसंबर 2026 तक है।

किन PF ट्रस्टों को मिलेगा फायदा?

यह एकमुश्त सुविधा उन PF ट्रस्टों के लिए है, जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता मिली हुई है, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 17 या सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 143 के तहत औपचारिक छूट आदेश नहीं मिला है।

EPFO के मुताबिक यह माफी योजना अंतरिम व्यवस्था के तौर पर लाई गई है और अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह महीने तक उपलब्ध रहेगी।

पुरानी अवधि भी हो सकेगी नियमित

योजना के तहत पात्र PF ट्रस्ट अपनी छूट की स्थिति को पिछली अवधि के लिए भी नियमित करवा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें तय प्रक्रिया और जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा।

इस व्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत कुछ शर्तों में छूट भी दी गई है। इनमें कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, PF कोष के आकार और तीन साल के अनुपालन से जुड़ी आवश्यकताएं शामिल हैं।

नियमितीकरण के बाद कोई प्रतिष्ठान यह भी तय कर सकता है कि वह आगे छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के तौर पर काम करना चाहता है या बिना छूट वाले प्रतिष्ठान के रूप में। 

 

Image Credit: ITG

संभावित ट्रस्टों से संपर्क कर रहा EPFO

EPFO ऐसे PF ट्रस्टों की पहचान करने में जुटा है, जिन्हें इस योजना का फायदा मिल सकता है। इसके लिए संगठन ICAI जैसे पेशेवर निकायों से भी संपर्क कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थानों के वैधानिक और आयकर ऑडिट से जुड़े रहते हैं, इसलिए संभावित लाभार्थियों की पहचान में उनकी मदद ली जा सकती है।

उत्तर प्रदेश और कोलकाता समेत EPFO के क्षेत्रीय कार्यालयों ने हितधारकों के साथ सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं।

आयकर विभाग से भी मांगी जानकारी

EPFO ने आयकर विभाग से उन PF ट्रस्टों की जानकारी मांगी है जिन्हें आयकर अधिनियम के तहत मान्यता मिली हुई है। साथ ही कहा गया है कि आयकर मान्यता देने से पहले संबंधित प्रतिष्ठान की EPF कानून के तहत कवरेज और छूट की स्थिति जांची जाए।

EPFO ने ऐसे PF ट्रस्टों की मौजूदा आयकर मान्यता वापस लेने की भी मांग की है जिनके पास औपचारिक छूट आदेश नहीं है।

कैसे करना होगा आवेदन?

पात्र PF ट्रस्ट 11 जुलाई 2026 को जारी EPFO के विस्तृत सर्कुलर में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इस एकमुश्त माफी योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2026 है।

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