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Homeबिजनेस न्यूजPhotos1 अगस्त से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम, LPG से तत्काल टिकट तक हर जेब पर पड़ेगा असर

1 अगस्त से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम, LPG से तत्काल टिकट तक हर जेब पर पड़ेगा असर

1 अगस्त से आपकी रसोई, बैंकिंग, ट्रेन यात्रा और कारोबार से जुड़े कई नियम बदल सकते हैं। LPG सिलेंडर की कीमतों से लेकर तत्काल टिकट बुकिंग और GST नियमों तक, कई बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। जानिए कौन से हैं ये 5 बड़े बदलाव और आप पर इनका क्या असर होगा।

LPG सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव
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हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं। जुलाई में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की गई थी, जबकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब 1 अगस्त को फिर से नई कीमतें जारी होंगी। रसोई गैस की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव सीधे घर के बजट पर असर डाल सकता है। (Photo: ITG)  

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एलपीजी के साथ-साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने हवाई ईंधन यानी एटीएफ (ATF) की कीमतों में भी संशोधन करती हैं। 1 अगस्त को भी नए रेट जारी किए जा सकते हैं। एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती का असर हवाई यात्रा के खर्च पर पड़ सकता है। (Photo: India Today) 

 

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1 अगस्त 2026 से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने ग्राहकों के लिए SMS Alert शुल्क में बदलाव करने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत मासिक सीमा के साथ प्रति SMS 30 पैसे का शुल्क लागू होगा। बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि डेबिट कार्ड मेंटेनेंस फीस या अन्य सर्विस चार्ज में किसी भी बदलाव की जानकारी अपने बैंक से जरूर ले लें। (Photo: ITG)

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय रेलवे 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव कर सकता है। नए नियम के तहत टोकन देने का समय तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के समय के साथ ही होगा। इससे रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी और यात्रियों के लिए टिकट बुक कराना पहले से आसान हो सकता है।(Photo: ET Infra) 

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1 अगस्त से जीएसटी से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ई-इनवॉइस और ई-वे बिल सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए Bill To–Ship To लेन-देन में Ship To GSTIN देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सिस्टम GSTIN, स्टेट कोड और अन्य जानकारियों की जांच करेगा। नए बदलाव के तहत कारोबारी जरूरत पड़ने पर ई-वे बिल को स्वेच्छा से बंद भी कर सकेंगे। (Photo: ITG) 

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