1 नंवबर से मुंबई एक्सप्रेसवे पर नहीं चल सकेंगे ये वाहन! सरकार ने लगाया बैन- जानें नए नियम
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 1 नवंबर से सफर के नियम बदलने जा रहे हैं। महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने नए कनेक्टिंग लिंक पर कुछ वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने का फैसला किया है। साथ ही स्पीड लिमिट भी तय की गई है। जानिए किन गाड़ियों को मिलेगी एंट्री और किन्हें बदलना होगा रास्ता।

In Short
- मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर 1 नवंबर से लागू होंगे नए ट्रैफिक नियम।
- महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने कुछ वाहनों की एंट्री पर लगाई रोक, अगले आदेश तक लागू रहेगा प्रतिबंध।
- प्राइवेट कारों और पैसेंजर बसों के लिए अलग-अलग स्पीड लिमिट तय, सुरक्षा को लेकर लिया गया फैसला।
मुंबई से पुणे के बीच सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर 1 नवंबर से वाहनों की आवाजाही को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने इस रास्ते पर कुछ खास तरह के वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही यहां चलने वाले वाहनों की अधिकतम रफ्तार भी तय कर दी गई है। ऐसे में अगर आप इस रास्ते से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले जान लीजिए कि किन वाहनों को एंट्री मिलेगी और किन पर रोक रहेगी।
1 नवंबर से किन वाहनों पर लगेगा बैन?
महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर सभी तरह के मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस प्रतिबंध में सिर्फ बड़े ट्रक ही नहीं, बल्कि छोटे कमर्शियल वाहन, पिकअप वैन और टाटा ऐस जैसे माल ढोने वाले वाहन भी शामिल हैं।
ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रवीण सालुंखे की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह नियम 1 नवंबर से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। यह नया कनेक्टिंग लिंक पहले 'मिसिंग लिंक' के नाम से जाना जाता था।
किन वाहनों को मिलेगी एक्सप्रेसवे पर एंट्री?
नए नियमों के मुताबिक, प्राइवेट कार, जीप और दूसरे हल्के नॉन-कमर्शियल वाहनों को इस कनेक्टिंग लिंक पर चलने की अनुमति होगी। इसके अलावा पैसेंजर बसें और दूसरे यात्री वाहन भी इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकेंगे।
हालांकि, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक और दूसरी खतरनाक सामग्री लेकर जाने वाले वाहनों को भी इस लिंक पर एंट्री नहीं मिलेगी। मालवाहक वाहनों और खतरनाक सामग्री ले जाने वाले वाहनों को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के पुराने रास्ते से ही गुजरना होगा।
कार और बसों के लिए कितनी होगी स्पीड लिमिट?
प्रशासन ने नए कनेक्टिंग लिंक पर वाहनों की अधिकतम रफ्तार भी तय कर दी है। प्राइवेट कारों और दूसरे हल्के मोटर वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
वहीं, पैसेंजर बसों और दूसरे यात्री वाहनों को अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की अनुमति मिलेगी। यानी इस रास्ते पर वाहन चालकों को तय स्पीड लिमिट का ध्यान रखना होगा।
आखिर क्यों लगाया गया प्रतिबंध?
महाराष्ट्र हाईवे पुलिस के मुताबिक, नए कनेक्टिंग लिंक की टनल के डिजाइन और तकनीकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य इस रास्ते पर सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
यही वजह है कि मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ दूसरे वाहनों के लिए स्पीड लिमिट भी निर्धारित की गई है। ऐसे में 1 नवंबर से इस नए लिंक पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए नियमों की जानकारी रखना जरूरी होगा।