BS-VI गाड़ी मालिकों को राहत! अब 3 साल तक वैध हो सकता है PUC, सरकार ने रखा प्रस्ताव
BS-VI गाड़ी मालिकों के लिए आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार ने PUC नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद हर साल प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने की जरूरत कम हो सकती है। जानिए नए प्रस्ताव में निजी और कमर्शियल वाहनों के लिए क्या-क्या बदलाव किए गए हैं।

In Short
- सरकार ने BS-VI वाहनों के PUC की वैधता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।
- छह साल तक पुराने BS-VI निजी वाहनों को मिल सकता है 3 साल का PUC।
- मंत्रालय ने ड्राफ्ट नियमों पर जनता और संबंधित पक्षों से 30 दिन में सुझाव मांगे हैं।
BS6 vehicle PUC validity: अगर आपके पास BS-VI मानक वाली गाड़ी है तो आपके लिए राहत भरी खबर आ सकती है। सरकार ने वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी पीयूसी की वैधता अवधि में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। आज तक के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा के अनुसार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पीयूसी नियमों में संशोधन को लेकर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें BS-VI वाहनों के लिए पीयूसी की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।
BS-VI वाहनों के लिए 3 साल तक वैध हो सकता है PUC
सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक, BS-VI निजी वाहनों के लिए हर साल PUC करवाने की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो छह साल तक पुराने BS-VI गैर-परिवहन वाहनों का PUC प्रमाणपत्र तीन साल तक वैध रह सकता है।
इस बदलाव का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर बेहतर निगरानी रखना और देश में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कदम उठाना है। मंत्रालय ने 24 जुलाई 2026 को भारत के राजपत्र में इस संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी की है।
BS-VI कमर्शियल वाहनों के लिए भी बदलाव का प्रस्ताव
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, BS-VI परिवहन यानी कमर्शियल वाहनों के लिए भी PUC की वैधता अवधि वाहन की उम्र के आधार पर तय की जाएगी।
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छह साल तक पुराने BS-VI कमर्शियल वाहनों के लिए PUC की वैधता दो साल तक हो सकती है। वहीं, छह से दस साल पुराने वाहनों के लिए यह अवधि एक साल और दस साल से ज्यादा पुराने वाहनों के लिए छह महीने की होगी।
पुराने BS मानकों वाले वाहनों के लिए क्या नियम होंगे?
सरकार के प्रस्ताव में BS-I, BS-II और BS-III मानकों वाले वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र की वैधता तीन महीने रखने की बात कही गई है। वहीं, BS-IV वाहनों के लिए यह अवधि छह महीने तय की गई है।
BS-VI गैर-परिवहन वाहनों के लिए नियम वाहन की उम्र के हिसाब से लागू होंगे। छह साल तक पुराने वाहनों को तीन साल, छह से दस साल पुराने वाहनों को एक साल और दस साल से ज्यादा पुराने वाहनों को छह महीने की PUC वैधता मिल सकती है।
नए नियम लागू होने से पहले वाले PUC पर भी असर
मंत्रालय ने बताया है कि नए नियम लागू होने से पहले जारी किए गए PUC प्रमाणपत्रों पर संशोधित वैधता अवधि उनके पहले नवीनीकरण के समय से लागू होगी।
सरकार ने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से 30 दिनों के अंदर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। सुझावों पर विचार करने के बाद ही इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।