अगस्त आते ही लोगों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर्षोल्लास होता है, 15 अगस्त आने वाला है और इसी को लेकर लोग अपने घरों में, गाड़िओं में तिरंगे को लगा लेते हैं
गाड़ियों में जैसे कार-बाइक पर तिरंगा लगाने पर जेल और जुर्माना दोनों की ही सजा भुकतनी पड़ सकती है
जानिए कौन कार और बाइक पर झंडा लगा सकता है और क्या हैं इसके नियम
Flag Code of India (फ्लैग कोड ऑफ़ इंडिया) 2022 के तहत सिर्फ़ कुछ ही लोगों को अपनी कार पर झंडा लगाने की इजाज़त है
कार पर तिरंगा लगाने का अधिकार सिर्फ़ भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, चीफ़ जस्टिस और स्पीकर को मिला है
गवर्नर, लेफ़्टिनेंट गवर्नर, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्यमंत्री, डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस भी अपनी गाड़ियों पे झंडा लगा सकते हैं
इनके अलावा अन्य कोई भी अगर अपनी गाड़ियों पर झंडा लगाता है तो उसे सजा दी जा सकती है
Prevention of National Honour Act 1971 के तहत ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं