Pending e-Challan Blacklist: अगर आप गाड़ी का चालान ना भरकर आराम की नींद ले रहे हैं तो जरा सावधान  हो जाएं

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपकी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर सकता है

ब्लैकलिस्ट

अगर समय पर चालान की रकम जमा नहीं की गई तो आरटीओ आपकी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर सकता है

पांच चालान

अगर किसी गाड़ी के पहले से पांच चालान कटे हैं, लेकिन 90 दिनों के अंदर जमा नहीं किए तो गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो सकती है

तीन अहम काम

एक बार आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो गई तो आप तीन अहम काम नहीं कर सकेंगे, आइए जानते हैं कि गाड़ी ब्लैकलिस्ट होने के बाद कौन से 3 काम नहीं कर सकते हैं

गाड़ी बेच नहीं सकते

अगर आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो गई है, तो अपनी गाड़ी को बेचन नहीं पाएंगे

इंश्योरेंस नहीं करा सकते

2. अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया है या होने वाला है तो ये रीन्यू नहीं होगा

PUC सर्टिफिकेट नहीं बनेगा

गाड़ी चलाने के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी है