ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपकी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर सकता है
अगर समय पर चालान की रकम जमा नहीं की गई तो आरटीओ आपकी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर सकता है
अगर किसी गाड़ी के पहले से पांच चालान कटे हैं, लेकिन 90 दिनों के अंदर जमा नहीं किए तो गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो सकती है
एक बार आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो गई तो आप तीन अहम काम नहीं कर सकेंगे, आइए जानते हैं कि गाड़ी ब्लैकलिस्ट होने के बाद कौन से 3 काम नहीं कर सकते हैं
अगर आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो गई है, तो अपनी गाड़ी को बेचन नहीं पाएंगे
2. अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया है या होने वाला है तो ये रीन्यू नहीं होगा
गाड़ी चलाने के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी है