जब भी कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट लेता है तो उसे एक एकमुश्त रकम दी जाती थी, हालांकि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में इसका प्रावधान था
नई स्कीम में ये कहा गया है कि एक महीने की जो मासिक सैलरी है, उस मासिक सैलरी की 10वां हिस्सा आपको हर 6 महीने की नौकरी पर मिलेगा
इस तरह से इसे कैल्कुलेट किया जाएगा और तरह से आपको एकमुश्त रकम मिलेगी
इसके विपरीत ओल्ड पेंशन स्कीम में मामला अलग था, ओपीएस के तहत कर्मचारी ने अपनी नौकरी के दौरान जितना भी कंट्रीब्यूशन पेंशन में किया होगा सारा कंट्रीब्यूशन उसे ब्याज सहित मिल जाता था
यही कारण था कि उसे एक मोटी रकम मिल जाती थी, इसमें ग्रैच्युटी भी मिलती थी, इसमें एक और प्रावधान था कि कर्मचारी चाहे को अपने 40 फीसदी कर पेंशन का एनकैश कर सकता था
सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन का प्रावधान किया है
ओल्ड पेंशन स्कीम में कम से कम 9000 रुपये की पेंशन का प्रावधान था, लेकिन इसमें भी कम से कम 10 साल का नौकरी आवश्यक है