प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर राहत भरी खबर आ रही है

दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार (Delhi Government) के शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) की ओर से प्राइवेट स्कूलों (Private School) की फीस (Fee) बढ़ोतरी को लेकर नया आदेश जारी किया गया है

फीस बढ़ोतरी

निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल बिना पूर्व अनुमति के फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं

सरकारी एजेंसियों

सरकारी एजेंसियों की तरफ से जमीन हासिल करने वाले प्राइवेट, बिना सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षा निदेशालय की पूर्व अनुमति लिए बिना फीस में बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते हैं

लेटर

लेटर में डीएसईआर, 1917 के सेक्शन 17 का जिक्र किया गया है

शिक्षा निदेशालय

शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने यह भी कहा है कि स्कूलों की तरफ से भेजे प्रस्तावों की जांच निदेशक की तरफ से अधिकृत किसी अधिकारी या टीमों के जरिए की जाएगी

आदेश

अगर स्कूल की तरफ से इस आदेश के संदर्भ में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो स्कूल ट्यूशन फीस/शुल्क में वृद्धि नहीं होगी