भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) समय-समय पर लोगों को ज़रूरी जानकारियाँ अपने निर्देशों के ज़रिए देते रहते हैं
भारत में अख़बारों के ज़रिए खबरें और सूचनाएँ लोगों तक पहुँचती हैं ऐसे में RBI का भी एक विज्ञापन चर्चा का विषय बना है
इस विज्ञापन की टैग लाइन है : मत बनिए मनी म्यूल, मनी म्यूल के रूप में काम करना अपराध है
इसका मतलब है कि दूसरे के पैसों के लेन-देन के लिए अपने खाते को इस्तेमाल में मत लाइए क्योंकि ये एक जुर्म है
मनी म्यूल का मतलब वो शख़्स होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के तरफ़ से अवैध (ब्लैक मनी) का लेन-देन करता है, उस ब्लैक मनी तो वाइट मनी में करने के लिए और ये काम अपराध की श्रेणी में आता है
आपके खाते में कहीं अन्य जगह से पैसे आने पर और फिर आपके खाते से कहीं अन्य जगह पैसे भेजना पड़ सकता है भारी , हो सकती है जेल
RBI का कहना है कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने खाते की जानकारी ना दें जिसे आप जानते नहीं हैं
अगर कोई फ्रॉड होता है, खाते में आपकी मर्ज़ी के बिना कोई गतिविधि होने पर तुरंत अपने बैंक या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट कर सकते हैं