Adarsh Garg
यूट्यूबर्स को आईटीआर-3 या आईटीआर-4 भरना होता है, आईटीआर-1 या आईटीआर-2 नहीं
यूट्यूबर्स पर वही टैक्स स्लैब लागू होता है जो नौकरीपेशा लोगों पर होता है
सेक्शन 44AD के तहत यूट्यूबर्स अपनी आय का 50% बिजनेस इनकम मान सकते हैं, अगर आय 75 लाख रुपये से कम है
प्रोफेशनल चैनल को बिजनेस इनकम माना जाता है, अन्यथा इसे अन्य स्रोत की कमाई माना जाएगा
आय 50 लाख रुपये से अधिक हो तो आईटीआर-3 फॉर्म और ऑडिट की जरूरत होती है
फ्रीलांसर के लिए आईटीआर की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, ऑडिट के लिए रिपोर्ट 30 सितंबर तक
सही विवरण दें, गलत जानकारी से टैक्स बढ़ सकता है या कानूनी समस्याएं हो सकती हैं