भारत में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों का पीएफ खाता ईपीएफओ द्वारा संचालित होता है। सैलरी का 12% पीएफ में जमा होता है, जिसमें से 8.33% पेंशन फंड में जाता है।
ईपीएफओ के नियम के अनुसार, 10 साल तक पीएफ खाते में निवेश करने वाला कर्मचारी पेंशन पाने का हकदार होता है। 50 साल की उम्र में पेंशन क्लेम किया जा सकता है, लेकिन 58 साल से पहले क्लेम करने पर कटौती होती है।
58 साल के बाद पेंशन क्लेम नहीं करने पर हर साल 4% की बढ़ोतरी मिलती है। इसका मतलब, 60 साल की उम्र में पेंशन 8% अधिक हो जाती है।
ईपीएफओ के अनुसार, पेंशन योग वेतन की सीमा ₹15,000 है। इसका कैलकुलेशन इस प्रकार है:- 15000 × 8.33/100 = ₹1250 प्रति माह पेंशन फंड।
23 साल की उम्र में नौकरी शुरू करने वाले व्यक्ति को 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर 35 साल की पेंशन योग्य सेवा मानी जाएगी।
पेंशन = पेंशन योग्य वेतन × सेवा/70 15000 × 35/70 = ₹7500 प्रति माह।
60 साल की उम्र तक पेंशन क्लेम न करने पर 8% अतिरिक्त पेंशन मिलती है।