सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी
केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से बाहर आने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जेल से बाहर आने से पहले भी कैदी का मेडिकल होता है
जिसमें सामान्य तौर पर BP शुगर चेक किया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से यह टेस्ट होता है। जरूरी नही है कि जेल से बाहर आते समय सबका मेडिकल हो
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा।यहां बेल बॉन्ड भरना होगा। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ प्रशासन को भेजेगी।रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही केजरीवाल जेल से बाहर आ सकेंगे
रिहा करने का अधिकार जेल के अधिकृत अधिकारी को होता है जिसमें वह उस कैदी से एक साइन लेता है जिसे थम इम्प्रेशन कहते हैं. जेल रिकॉर्ड के लिए इसमें यह दर्ज होता है की कैदी जेल से रिहा हो गया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 के जिस वार्ड में बन्द हैं वहां उन्हें कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दोनों वक्त का खाना घर से मिल रहा है। इसके अलावा उनके वार्ड में एक TV था और किताब पढ़ने के लिए एक टेबल थी. उन्होंने कुछ किताबें मांगी थी।