SIM CARD के होने वाली ठगी को रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ़ इंडिया (TRAI) ने लिया बड़ा फ़ैसला

साइबर क्राइम

साइबर क्राइम को रोकने के लिए 1 जुलाई से लागू होगा नियम

ये नियम सिम पोर्टिंग से संबंधित है

नया नियम में  SIM SWAP या REPLACEMENT के बाद 7 दिन के लॉकिंग पीरियड का सामना करना पड़ेगा जिसमें नये नंबर को पोर्ट नहीं कर सकते

मोबाइल नंबर पोर्ट

लोग एक मोबाइल नंबर पोर्ट (MNP) जिसमें एक टेलीकॉम सर्विस को छोड़कर दूसरे टेलीकॉम सर्विस को अपनाता है और इसमें मोबाइल नंबर नहीं बदलता

SIM SWAP और REPLACEMENT

लोग SIM SWAP और REPLACEMENT के बारे में समझ नहीं पाते, जब मोबाइल चोरी या खो जाता है तो यूजर अपने टेलीकॉम सर्विस और कंपनी के ऑफिसियल सेंटर में शिकायत दर्ज कराता है जिसके बाद उसे नया सिम मिल जाता है इसी को SIM SWAP या REPLACEMENT कहते हैं 

ग़लत इस्तेमाल

मगर इस तरीक़े से लोग इसका ग़लत इस्तेमाल करते हैं और लोगों के बैंक अकाउंट को ख़ाली तक कर देते हैं

TRAI

TRAI ने नये नियम की जानकारी इसी साल 15 मार्च को अपने X के एक पोस्ट के ज़रिए दी थी

नियम 

ये नियम फ़िलहाल 1 जुलाई से ही लागू होगा, इसके डेट एक्सटेंड की कोई जानकारी नहीं है