30november,2023
सिम (Sim) बेचने और खरीदने के नियमों को लेकर बदलाव होने जा रहा है
डीलर्स को नए सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन (Registration) करवाना भी जरूरी होगा
नए सर्कुलर में भारत में सिम कार्ड बेचने और इस्तेमाल करने के नियमों को लेकर बदलाव किया गया है
डीलर्स को अपना पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमैट्रिक (Biometer) वेरिफिकेशन कराना होगा
व्यापारियों के पुलिस वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी
सिम कार्ड बंद होने के 90 दिन बाद ही नंबर किसी और व्यक्ति को दिया जाएगा