1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा F&O पर STT,  जानिए क्या होगा असर

Pratishtha Agnihotri

F&O

शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) में ट्रेडिंग करने वाले लोगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से बड़ा झटका लगा है

1 अक्टूबर 2024

इक्विटी निवेश और इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेड्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स को सरकार ने बढ़ाने का एलान किया है, वित्त मंत्री ने बताया है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की नई दर को 1 अक्टूबर 2024 से लागू कर दिया जाएगा

तत्काल प्रभाव से लागू

एक साल से कम समय के लिए रखे जाने वाले स्टॉक्स की बिक्री पर सरकार ने टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है, ये तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई हैं 

टैक्स 

वहीं, 1 साल से ज्यादा समय के लिए रखे जाने वाले स्टॉक्स की बिक्री पर टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है 

STT

इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर सरकार ने टैक्स यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को क़रीब दोगुना कर दिया है, फ्यूचर्स पर STT को 0.125% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया है और इसके अलावा ऑप्शंस पर STT को 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है

एक्सपर्ट्स

कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार पर टैक्स का बोझ काफी बढ़ा है और टैक्स को बोझ बढ़ना ठीक नहीं है, इससे लंबी अवधि के निवेश पर असर पड़ सकता है

टैक्स

बजट से खपत में बढ़ावा मिलने की उम्मीद नहीं है, टैक्स में बदलाव से मार्केट सेंटीमेंट पर खास असर नहीं देखने को मिला है