अगर डेडलाइन से पहले नहीं भरा
ITR तो हो सकते हैं ये भारी नुकसान
24july,2023
इनकम टैक्स रिटर्न
फाइल करने की आखिरी तारीख अब नजदीक है
Income Tax Department
लगातार लोगों को डेडलाइन से पहले
ITR
फाइल करने को कह रहा है
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट
31 जुलाई 2023
है
सरकार ने साफ कर दिया है कि
इनकम टैक्स रिटर्न
दाखिल करने की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा
अगर आप ये काम डेडलाइन से पहले पूरा नहीं करते हैं, तो बाद में इस काम के लिए आपको
जुर्मना
भरना पड़ेगा
पांच लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों को देर से
ITR
फाइल करने पर
5000
रुपये तक जुर्माना लग सकता है
इसलिए इस काम को जल्द से जल्द निपटा लीजिए
Related Stories
NSC vs FD: कहां होगी ज्यादा कमाई
महिलाओं के लिए बेस्ट Post Office स्कीम?
घर के लिए बीमा कवर चाहिए तो ये चुनिए
Internet के बिना भी चेक कर सकते हैं बैंक बैलेंस