अगर आप भी 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले लास्ट मोमेंट पर कुछ सेविंग कर एक्स्ट्रा इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो यह ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद रहेगा
इनकम टैक्स कानून 1961 की धारा 80C के तहत आप सबसे बेहतर तरीके से इनकम टैक्स बचा सकते हैं, अगर आपकी 1.5 लाख की लिमिट पूरी नहीं हुई है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं
धारा 80C के चाहत आप अपने बीमा प्रीमियम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस की अन्य सेविंग, टैक्स सेविंग एफडी या ELSS फंड में पैसा जमा करके बचत कर सकते हैं
अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप ₹50000 की एक्स्ट्रा इनकम को भी टैक्स की दायरे से बाहर रख सकते हैं, यह छूट 80C से अलग मिलती है
इनकम टैक्स की धारा 80CCD(2) में आपको उसे पैसों पर भी इनकम टैक्स बचाने में मदद मिलती है, जिसमें आपका एंपलॉयर भी एनपीएस में इनवेस्ट करता है
जीवन बीमा के अलावा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो इसके प्रीमियम पर कसेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं
इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ₹25000 तक के प्रीमियर पर टैक्स छूट ले सकते हैं, पेरेंट्स के इंश्योरेंस को मिलाकर यह टैक्स छूट ₹50000 तक जाती है
अगर आप अगले कुछ दिनों में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने हैं तब आप डेढ़ लाख रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए कानून में 80 EEB धारा जोड़ी गई है