03,January,2023
पेंशन खत्म होने से पहले अब कर सकेंगे नॉमिनेट
मौजूदा नियमों के मुताबिक, किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन सबसे पहले उसके पति या पत्नी को दी जाती है
लेकिन अब सरकार ने इस नियम को बदल दिया है
अगर किसी अदालत में तलाक का मामला लंबित है तो महिला कर्मचारी अपने पति से पहले अपने बच्चों को फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए नॉमिनेट कर सकती है
अगर महिला ने अपने पति के खिलाफ कोई केस दर्ज किया है तो बच्चों को पेंशन दी जा सकती है