Noida News : कोरोना काल में वसूली गई 15% फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 

16 OCTOBER,2023

पेरेंट्स के लिए राहत देने वाली ख़बर है

अब कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली गई फीस उन्हें वापस देनी होगी

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर लगी रोक हटा दी है

लॉकडाउन के समय में टीचिंग फीस के अलावा अन्य कोई भी फीस वसूलना गलत था

ऐसे में स्कूलों को कोरोना काल में वसूली गई  फीस से 15 फीसदी  लौटानी होगी

लॉकडाउन के समय स्कूल केवल टीचिंग फीस के हकदार थे

सभी स्कूलों को वापस करनी होगी 15 परसेंट फीस