Noida News : कोरोना काल
में वसूली गई
15% फीस
को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
16 OCTOBER,2023
पेरेंट्स
के लिए राहत देने वाली ख़बर है
अब
कोरोना काल
में
प्राइवेट स्कूलों
द्वारा ली गई
फीस
उन्हें वापस देनी होगी
सुप्रीम कोर्ट
ने
इलाहाबाद हाईकोर्ट
के उस आदेश पर लगी रोक हटा दी है
लॉकडाउन
के समय में
टीचिंग फीस
के अलावा अन्य कोई भी फीस वसूलना गलत था
ऐसे में
स्कूलों
को कोरोना काल में वसूली गई
फीस से
15 फीसदी
लौटानी होगी
लॉकडाउन
के समय स्कूल केवल
टीचिंग फीस
के हकदार थे
सभी स्कूलों को वापस करनी होगी
15 परसेंट फीस
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