यह जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सोमवार शाम हलफनामा दायर कर दी गई है
उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने सोमवार को प्रोडक्ट्स पर बैन का आदेश भी जारी किया
इसमें कहा गया है की पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है
बाबा की इस फर्म की खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर, गोइटर और आई ड्रॉप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 14 दवाओं के उत्पादन को रोकने का निर्देश दिया है
आदेश को जिला ड्रग इंस्पेक्टर को भी भेजा गया है