कैसे मिलेगा ट्रेन में छूटे या खोए सामान?

ट्रेन में खो जाए कोई सामान तो?

इंडियन रेलवे से रोजाना लाखो यात्री सफर करते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री अपने साथ सामान लेकर भी चलते हैं, ऐसे में हर दिन बहुत से यात्रियों का सामान चोरी या खो जाता है, चोरी हुई या खोये हुए सामान की बहुत से यात्री शिकायत भी दर्ज नहीं कराते है

कैसे मिलेगा वापस

बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है की शिकायत कहां और कैसे दर्ज कराये, ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि आपको ट्रेन में खोये या छूटे सामान कैसे मिलेंगे और रेलवे इसका क्या करता है

 क्या सच में मिलता है वापस?

कुछ यात्रियों की धारणा होती है कि मामला दर्ज करने से कुछ नहीं होगा और उन्हें उनका खोया या चोरी हुआ सामान वापस नहीं मिलेगा, इसी के चलते कोई कार्यवाही नहीं करते

रेलवे नहीं रखता है कोई सामान?

लेकिन उनका ऐसा मानना सही नहीं है, हर साल रेलवे बड़ी मात्रा में ट्रेन से चोरी या छूटे सामान को उनके मालिकों को लौटाती है

तुरंत करे ये काम

इसलिए अगर आपका सामान भी ट्रेन में खो जाए या चोरी हो जाए तो तुरंत रेलवे अधिकारी से संपर्क कर इसकी जानकारी दें और शिकायत दर्ज करवाएं  

स्टेशन पर पता करें 

अगर आपने डेस्टिनेशन स्टेशन पर उतरने के बाद घर जाने पर आपको पता चलता है कि आपका सामान ट्रेन में छूट गया है या चोरी हो गया है, तो सबसे पहले आप उस स्टेशन पर जाए जहां पर आप ट्रेन से उतरे थे

RPF को दे जानकारी 

वहां रेल अधिकारी से मिले और उन्हें जानकारी दें साथ हीं रेलवे पुलिस फोर्स को इसकी सूचना दे, अगर सामान ना मिले तो RPF में FIR दर्ज करवाएं

डॉक्यूमेंट की जरूरत 

अगर रेलवे को आपका खोया हुआ सामान मिलता है तो कुछ मामलों में बरामद किया गया सामान उसी स्टेशन पर पहुंचा दिया जाता है जहां शिकायतकर्ता ने FIR करवाई है, उसके बाद यात्री को बुलाकर जरूरी दस्तावेज देखने के बाद सामान वापस दे दिया जाता है

कहां जाता है खोया या छूटा हुआ सामान? 

कोई महंगा सामान छूटता है तो उसे वापस मिलने पर रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे ही रखता है, इसके बाद इसे जोनल ऑफिस में भेज दिया जाता है