बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) का एक खास नियम है
इस नियम के तहत बिजनेस करने वाले व्यक्ति को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, अगर आपको बिजनेस का साइज 20 लाख से कम है तो आपको छूट मिलेगी
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस होता है, जिसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है
एक बार अगर आपने GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया, उसके बाद एक TRN नंबर मिल जाता है
GST रजिस्ट्रेशन 7-10 दिनों में हो जाएगा और अगर कोई समस्या आई तो उस केस में 15-20 दिन लग सकते हैं
CA 2500 से लेकर 5000 में आपका GST रजिस्ट्रेशन करवा देगा और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए चार्ज 10,000 तक जाता है
आवेदक की पासपोर्ट साइज तस्वीर, कंपनी का पैन कार्ड, पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस) एलएलपी, ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए एसोसिएशन का प्रमाण पत्र, बैंक विवरण (बैंक विवरण, पासबुक या रद्द किए गए चेक), यदि यह एक पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड
अगर आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख, कुछ स्थिति में 20 लाख से अधिक है तो आप जीएसटी की नजर में टैक्सपेयर हैं, इसके लिए आपको अपने बिजनेस में टैक्स चुकाना पड़ता है
इस टैक्स को चुकाने के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है, अगर बिना रजिस्ट्रेशन आप बिजनेस करते हैं तो यह एक अपराध है, जिसके पकड़े जाने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है
अगर कोई भी अपना नया स्टार्टअप शुरू करता है, तो उसके लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है
इसकी गवर्नमेंट फीस 4500 रुपये होती है और नॉन प्रोपराइटर फीस 9000 रुपये है और फ़ाइलिंग चार्ज 1500 रुपये है