EPFO का निर्देश, डेट ऑफ़ बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड  नहीं होगा मान्य

आया EPFO का निर्देश

एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अब आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्युमेंट नहीं मानेगा

UIDAI ने जारी किया था निर्देश

22 दिसंबर 2023 को UIDAI ने निर्देश जारी कर कहा था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी व्यक्ति पहचान का सत्यापन करने के लिए हो सकता है, लेकिन यह डेट ऑफ बर्थ का सबूत नहीं है

EPFO ने क्या कहा? 

EPFO ने डेट ऑफ़ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्युमेंट की लिस्ट से आधार कार्ड को हटाने का फैसला UIDAI के आदेश के बाद लिया है

UIDAI ने क्या कहा? 

UIDAI ने कहा था की जन्म तिथि के सबूत के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेज की लिस्ट से आधार कार्ड को हटा दिया गया है

पहचान और निवास के प्रूफ के लिए है आधार कार्ड 

UIDAI ने अपने सर्कुलर में कहा था कि आधार एक विशिष्ट 12 अंकों की आईडी है, इसे भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, यह पूरे देश में आपकी पहचान और स्थाई निवास के सबूत के तौर पर मान्य है

डेट ऑफ़ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्युमेंट्स 

 जन्म और मृत्यु रजिस्टर की ओर से जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, सरकारी सर्विस के रिकॉर्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इत्यादि