25november,2023
इसके लिए कम से कम 10 साल की नौकरी होना जरूरी है
EPS को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था
इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य शामिल हो सकते हैं
अधिकतम पेंशन योग्य वेतन हर महीने 15,000 रु तक सीमित है
कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने के बाद पेंशन लाभ लेना शुरू कर सकता है
मासिक पेंशन निकालने के लिए जमा किये जाने वाले फॉर्म 10 D भरने के लिए किया जा सकता है