NPS अकाउंट से पैसे निकालने के नियम बदले, जरा ध्यान से समझ लीजिए, 1 फरवरी से होंगे लागू

सर्कुलर जारी

पेंशन फंड रेगुलेटरी बॉडी PFRDA ने नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) के तहत पेंशन निकासी के प्रावधानों में बदलाव करते हुए नया सर्कुलर जारी किया है

नए सर्कुलर

नए सर्कुलर के मुताबिक, अब अकाउंट से 25% से ज्‍यादा राशि की निकासी करने की अनुमति नहीं है

प्रावधान

इसके लिए कुछ प्रावधान तय किए हैं कि किन परिस्थितियों में पेंशन फंड से राशि की निकासी की जा सकती है

आंशिक निकासी

सर्कुलर के अनुसार, आंशिक निकासी (Partial Withdrawals) के नए प्रावधान अगले महीने यानी 1 फरवरी 2024 से लागू होंगे

ये शर्तें हैं जरूरी

सब्‍सक्राइबर को NPS स्‍कीम में शामिल होने की तारीख से कम से कम 3 साल पूरे होने चाहिए, आंशिक निकासी की राशि पर्सनल पेंशल अकाउंट में सब्‍सक्राइबर के कुल योगदान के एक-चौथाई (25%) से ज्‍यादा  नहीं होनी चाहिए

शर्तें

NPS के तहत सब्सक्राइबर को अपनी पूरी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 3 बार आंशिक निकासी करने की अनुमति है

NPS अकाउंट से निकासी कैसे करें?

सब्‍सक्राइबर को स्व-घोषणा (Self Declaration) के साथ विड्रॉल रिक्‍वेस्‍ट करना होगा