पेंशन फंड रेगुलेटरी बॉडी PFRDA ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत पेंशन निकासी के प्रावधानों में बदलाव करते हुए नया सर्कुलर जारी किया है
नए सर्कुलर के मुताबिक, अब अकाउंट से 25% से ज्यादा राशि की निकासी करने की अनुमति नहीं है
इसके लिए कुछ प्रावधान तय किए हैं कि किन परिस्थितियों में पेंशन फंड से राशि की निकासी की जा सकती है
सर्कुलर के अनुसार, आंशिक निकासी (Partial Withdrawals) के नए प्रावधान अगले महीने यानी 1 फरवरी 2024 से लागू होंगे
सब्सक्राइबर को NPS स्कीम में शामिल होने की तारीख से कम से कम 3 साल पूरे होने चाहिए, आंशिक निकासी की राशि पर्सनल पेंशल अकाउंट में सब्सक्राइबर के कुल योगदान के एक-चौथाई (25%) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
NPS के तहत सब्सक्राइबर को अपनी पूरी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 3 बार आंशिक निकासी करने की अनुमति है
सब्सक्राइबर को स्व-घोषणा (Self Declaration) के साथ विड्रॉल रिक्वेस्ट करना होगा