Aadhar: अब जन्‍मतिथि का प्रमाण नहीं होगा आधार! EPFO ने डॉक्‍यूमेंट लिस्‍ट से किया बाहर, अब क्‍या हैं विकल्‍प?

आधार

12 अंकों की यूनिक संख्‍या वाला आपका आधार (Aadhaar) अब आपकी जन्‍मतिथि (Date of Birth) का प्रमाण नहीं होगा

स्वीकार्य डॉक्‍युमेंट्स

आधार को बर्थ डेट प्रूफ के लिए स्वीकार्य डॉक्‍युमेंट्स की लिस्ट से हटा दिया है

EPFO

EPFO अकाउंट में अपनी जन्मतिथि साबित करने या सुधार के लिए आधार को प्रूफ के तौर पर उपयोग नहीं होगा

वैलिड डॉक्‍युमेंट्स

आधार को अब जन्मतिथि के प्रमाण या सुधार के लिए वैलिड डॉक्‍युमेंट्स की लिस्‍ट से हटाया जा रहा है

आधार

पहचान और एड्रेस प्रूफ के लिए मान्‍य रहेगा आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान

आधार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से जारी की गई 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है इसे भारत सरकार की ओर से मान्‍यता प्राप्‍त है

UIDAI

UIDAI का कहना है कि अब जन्मतिथि प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है

कौन से डॉक्यूमेंट्स  होंगे मान्य?

रजिस्ट्रार की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate). पासपोर्ट/ पैन कार्ड केंद्रीय/राज्य पेंशन पेमेंट ऑर्डर, किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी अंक प्रमाण पत्र (Marksheet). केंद्र या राज्य सरकारी संगठनों के सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित सर्टिफिकेट