परिवहन विभाग ने 1 अप्रेल से आम लोगों से जुड़ा बड़ा बदलाव किया है
अगर आप अब कोई सैकेंड हैंड टू-व्हीलर या फोर-व्हीलकर खरीदने जा रहे हैं तो पहले परिवहन विभाग का नया नियम जरूर जान लीजिए
राजस्थान परिवहन विभाग (Rajasthan Transport Department) ने बड़ा बदलाव किया है
इससे 1 अप्रैल से पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त महंगा हो गया है
अक्सर लोग नया वाहन महंगा होने के कारण कई बार सैकेंड हैंड वाहनों को तरजीह देते हैं
इस प्रक्रिया में वाहन सस्ता भी मिल जाता है और वाहन के कागजात ट्रांसफर (Documents Transfer) पर टैक्स भी बहुत कम लगता है
लेकिन अब ये प्रक्रिया बेहद महंगी कर दी गई
अब तक कागज ट्रांसफर करने पर 12.5% टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अब ये टैक्स दोगुना कर दिया गया है
अब आम आदमी को पुराना वाहन लेने पर कागजात ट्रासंफर करवाने पर 25% टैक्स देना होगा