Second Hand Cars: पुराने वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है

1 अप्रेल

परिवहन विभाग ने 1 अप्रेल से आम लोगों से जुड़ा बड़ा बदलाव किया है  

सैकेंड हैंड

अगर आप अब कोई सैकेंड हैंड टू-व्हीलर या फोर-व्हीलकर खरीदने जा रहे हैं तो पहले परिवहन विभाग का नया नियम जरूर जान लीजिए

राजस्थान परिवहन विभाग

राजस्थान परिवहन विभाग (Rajasthan Transport Department) ने बड़ा बदलाव किया है

पुराने वाहनों की खरीद

इससे 1 अप्रैल से पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त महंगा हो गया है

महंगा वाहन

अक्सर लोग नया वाहन महंगा होने के कारण कई बार सैकेंड हैंड वाहनों को तरजीह देते हैं

कागजात ट्रांसफर

इस प्रक्रिया में वाहन सस्ता भी मिल जाता है और वाहन के कागजात ट्रांसफर (Documents Transfer) पर टैक्स भी बहुत कम लगता है

प्रक्रिया

लेकिन अब ये प्रक्रिया बेहद महंगी कर दी गई 

12.5% टैक्स

अब तक कागज ट्रांसफर करने पर 12.5% टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अब ये टैक्स दोगुना कर दिया गया है

25% टैक्स

अब आम आदमी को पुराना वाहन लेने पर कागजात ट्रासंफर करवाने पर 25% टैक्स देना होगा