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Delhi liquor policy case: 'संजय सिंह के खिलाफ घूस लेने के नहीं, घूस मांगने के सबूत...', ED ने कहा

ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड मांगते हुए दावा किया कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि कॉल डेटा रिकॉर्ड और पुराना फोन भी रिकवर नहीं है। ईडी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह अपने पुराने फोन के बारे में नहीं बता रहे हैं।

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Delhi liquor policy case: 'संजय सिंह के खिलाफ घूस लेने के नहीं, घूस मांगने के सबूत...', ED ने कहा
Delhi liquor policy case: 'संजय सिंह के खिलाफ घूस लेने के नहीं, घूस मांगने के सबूत...', ED ने कहा

दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राउज एवेन्यू कोर्ट  में पेश किया। इस दौरान ईडी ने संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड मांगी। ईडी ने कोर्ट में बताया कि संजय सिंह के खिलाफ घूस लेने के लिए मांगने के सबूत हैं। ईडी ने कहा कि संजय सिंह ने घूस मांगी थी लेकिन पेमेंट नहीं हुआ।

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ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड मांगते हुए दावा किया कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि कॉल डेटा रिकॉर्ड और पुराना फोन भी रिकवर नहीं है। ईडी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह अपने पुराने फोन के बारे में नहीं बता रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईडी ने आवेदन में कहा है कि मोबाइल डेटा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है.  5 दिन बाद भी? यदि वे सीडीआर पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो क्या यह माना नहीं जाएगा।

ईडी ने बताया कि हमने सर्च की थी, तब भी संजय सिंह का पुराना फोन नहीं मिला। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आपने कहां छापेमारी की थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। हमारे पास उन लोगों के बयान भी हैं जिनके यहां तलाशी ली गई, जिसमें कई आरोप सामने आए हैं।  

ईडी ने दावा किया कि एक शराब कारोबारी से 4 करोड़ रुपये की और भी मांग की गई थी। कहा गया था कि हम पहले भी कई लाइसेंस दिला चुके हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा, क्या यह दिल्ली और पंजाब में शराब के लाइसेंस को लेकर था। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या सिर्फ रिश्वत मांगी गई या पेमेंट भी हुआ। इस पर ईडी ने कहा कि सिर्फ रिश्वत मांगी गई थी। पेमेंट नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी तक सिर्फ रिश्वत मांगने के सबूत मिले हैं।